22. यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसी चोट पहुचाए, कि उसका गर्भ गिर जाए, परन्तु और कुछ हानि न हो, तो मारनेवाले से उतना दण्ड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति पंच की सम्मति से ठहराए।
22. 'And when men strive, and have smitten a pregnant woman, and her children have come out, and there is no mischief, he is certainly fined, as the husband of the woman doth lay upon him, and he hath given through the judges;