22. यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसी चोट पहुचाए, कि उसका गर्भ गिर जाए, परन्तु और कुछ हानि न हो, तो मारनेवाले से उतना दण्ड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति पंच की सम्मति से ठहराए।
22. And if men strive together, and hurt a woman with child, so that her fruit depart, and yet no mischief follow: he shall be surely fined, according as the womans husband shall lay upon him; and he shall pay as the judges determine.