22. यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसी चोट पहुचाए, कि उसका गर्भ गिर जाए, परन्तु और कुछ हानि न हो, तो मारनेवाले से उतना दण्ड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति पंच की सम्मति से ठहराए।
22. Yf men stryue, and hytt a woman with childe, so that ye frute departe from her, and no harme happen vnto her, then shall he be punyshed for money, as moch as the womans husbande layeth to his charge, and he shall geue it, acordinge to the appoyntement of the dayes men.