22. यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसी चोट पहुचाए, कि उसका गर्भ गिर जाए, परन्तु और कुछ हानि न हो, तो मारनेवाले से उतना दण्ड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति पंच की सम्मति से ठहराए।
22. If men, while fighting, do damage to a woman with child, causing the loss of the child, but no other evil comes to her, the man will have to make payment up to the amount fixed by her husband, in agreement with the decision of the judges.