22. यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसी चोट पहुचाए, कि उसका गर्भ गिर जाए, परन्तु और कुछ हानि न हो, तो मारनेवाले से उतना दण्ड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति पंच की सम्मति से ठहराए।
22. If men striue, & hurt a woman with chylde, so that her fruite depart from her, and yet no destruction folow: then he shalbe sore punished according as the womans husbande wyll laye to his charge, and he shall pay as the dayes men wyll appoynt hym.