2. और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वह अशुद्ध बनैले पशु की, चाहे अशुद्ध रेंगनेवाले जीव- जन्तु की लोथ हो, तो वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा।
2. 'Or if you touch anything ritually unclean, like the carcass of an unclean animal, wild or domestic, or a dead reptile, and you weren't aware of it at the time, but you're contaminated and you're guilty;