9. चाहे बैल, चाहे गदहे, चाहे भेड़ वा बकरी, चाहे वस्त्रा, चाहे किसी प्रकार की ऐसी खोई हुई वस्तु के विषय अपराध क्यों न लगाया जाय, जिसे दो जन अपनी अपनी कहते हों, तो दोनों का मुक मा परमेश्वर के पास आए; और जिसको परमेश्वर दोषी ठहराए वह दूसरे को दूना भर दे।।
9. For all manner of trespass, {whether it be} for ox, for ass, for sheep, for raiment, {or} for any manner of lost thing which {another} challengeth to be his: the cause of both parties shall come before the judges; {and} he whom the judges shall condemn, shall pay double to his neighbor.