9. चाहे बैल, चाहे गदहे, चाहे भेड़ वा बकरी, चाहे वस्त्रा, चाहे किसी प्रकार की ऐसी खोई हुई वस्तु के विषय अपराध क्यों न लगाया जाय, जिसे दो जन अपनी अपनी कहते हों, तो दोनों का मुक मा परमेश्वर के पास आए; और जिसको परमेश्वर दोषी ठहराए वह दूसरे को दूना भर दे।।
9. For all manner of trespass, whether it be for ox, for ass, for sheep, for raiment, or for any manner of lost thing which another challenges to be his, the cause of both parties shall come before the judges; and whom the judges shall condemn, he shall pay double to his neighbor.