3. सो यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरूष की हो जाए, तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परन्तु यदि पति मर जाए, तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरूष की हो जाए, तौभी व्यभिचारिणी न ठहरेगी।
3. Therfor sche schal be clepid auoutresse, if sche be with another man, while the hosebonde lyueth; but if hir hosebonde is deed, sche is delyuered fro the lawe of the hosebonde, that sche be not auoutresse, if sche be with another man.